Bharat Ka Uprashtrapati Kaun Hai | भारत का उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति (Bharat Ka Uprashtrapati) होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा यह पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद सम्बन्धी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति अपने पद का त्याग, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर कर सकता है। 

भारत का उपराष्ट्रपति कौन है | Bharat Ka Uprashtrapati Kaun Hai 

Bharat Ka Uprashtrapati Kaun Hai | भारत का उपराष्ट्रपति कौन है
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड

 

जगदीप धनखड – जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ जी का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के किठाना गांव मे हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव से ही हुई। जरदीप धनखड़ जी ने फिजिक्स से B॰S॰C तथा LL॰B की पढ़ाई कर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक वकालत की प्रैक्टिस की है। राजस्थान में झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल पार्टी से संसाद रह चुके हैं। जुलाई 2019 में वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में चुने गए। वर्तमान में वे भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति (11 अगस्त 2022 से ) हैं।

 

 उपराष्ट्रपति योग्यताएं 

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • वह 35 वर्ष की आयु या अधिक का हो।
  • वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
  • मानसिक रूप में स्वस्थ्य हो ।

नोट- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति , राज्यपाल , मंत्री  आदि लाभ के पद नहीं हैं ।

राज्यसभा का पदेन सभापति

उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा यद्यपि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अर्थात उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नही होने के बावजूद उसकी अध्यक्षता करता है। जब भी उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह राज्य सभा का सभापतित्व नहीं करेगा एवं राज्यभा की कार्यवाही का संचालन राज्यसभा का उप- सभापति के द्वारा किया जाएगा।

कार्यवाहक राष्ट्रपति- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन किया जाएगा एवं उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों अर्थात लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनो सदस्य भाग लेते हैं किन्तु राज्यों के विधान सभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति  की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 समर्थक का होना आवश्यक है। एवं इस पद की जमानत राशि 15000 रू है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ

उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है।

शपथ-  ईश्वर की शपथ लेता हूँमैं, अमुक ——–(उपराष्ट्रपति का नाम )————————-कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।

वेतन एवं भत्ते

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अत: उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद (उपराष्ट्रपति) का वेतन नहीं दिया जाता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रु मासिक वेतन हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन व भत्ता पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति की पदावधि

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है परन्तु वह राष्ट्रप को त्यागपत्र देकर पहले भी यद से मुक्त हो करता है। उप-राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर पद से हटाने का संकल्प पहले राज्य सकरा में लाया जाता है एवं रासभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकटा के पत्रचात लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व सम्पन्त करा लिया जाएगा तथा अगला उत्तराधिकारी पूरे कार्यकाल के लिए अपने पद पर बना रहेगा। ज्ञातव्य हो कि उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है।

उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका प्रमुख कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उसकी कार्यवाहियों का संचालन करना है। वह राज्य सभा में अनुशासन बनाए रखना है तथा राज्यसभा सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। वह सदन में पेश किए गए विधेयकों पर बहस कराता है। उस पर मतदान कराता है तदोपरान्त परिणाम घोषित करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सद्स्यत न होने के कारण उसे मतदान देने का अधिकार नहीं होता परन्तु मतों में समानता होने पर राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।

भारत के उपराष्ट्रपति की लिस्ट

 

उपराष्ट्रपति का नाम जन्म काल कार्यकाल राजनीतिक पार्टी
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888-1975  1952-1962 स्वतंत्र
डॉ जाकिर हुसैन 1897-1969  1962-1967 स्वतंत्र
वीवी वेंकटगिरी 1894-1980  1967-1969 स्वतंत्र
गोपाल स्वरूप पाठक 1896-1982  1969-1974 स्वतंत्र
बीडी जत्ती 1912-2002  1974-1979 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1905-1992  1979-1984 स्वतंत्र
आर वेंकटरमन 1910-2009  1984-1987 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
डॉ शंकर दयाल शर्मा 1918-1999  1987-1992 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के आर नारायणन 1921-2005  1992-1997 स्वतंत्र
कृष्णकांत 1927-2002  1997-2002 जनता दल
भैरों सिंह शेखावत 1923-2010  2002-2007 भारतीय जनता पार्टी
मौहम्मद हामिद अंसारी 1937  2007-2017 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
वेंकैया नायडू 1994  2017 से वर्तमान समय तक भारतीय जनता पार्टी

 

FAQ

Ques -वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है?

जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ जी का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के किठाना गांव मे हुआ था।

Ques -भारत के उपराष्ट्रपति कौन है 2022 Hindi?

जगदीप धनखड़

Ques -भारत के 14 उपराष्ट्रपति कौन है?

जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति हैं।

Ques -भारत के पहले उप राष्ट्रपति कौन है?

भारत के पहले उप राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। वे 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति और 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे।

Ques -भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम क्या है?

भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ राधाकृष्णन ने थे। 

Ques -भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है?

भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं है

Ques -उपराष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहते हैं?

भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ।

Ques –uprashtrapati ko english mein kya kahate hain

वाइस प्रेसीडेंट ( Vice President )

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