संविधान के 22-भाग | Samvidhan Ke Bhag

संविधान के भाग | Samvidhan Ke Bhag

भारतीय संविधान में मूल रूप में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। बाद में संशोधन द्वारा संविधान में चार नई अनुसूचियों को जोड़ा गया, जिससे उनकी संख्या वर्तमान में 12 हो गयी है। संशोधन द्वारा संविधान में नये अनु. एवं भागों का भी समावेश किया गया है, किन्तु इसके लिए संविधान में नये अनु. या भाग जोड़े नहीं गये हैं बल्कि किसी मूल अनु. या भाग के साथ ‘क’, ‘ख’ ‘ग’ आदि लगाकर नये अनु. या भाग का सृजन किया गया है। यथा-अनु. 51 के बाद 51 क तथा भाग -4 के बाद भाग-4 क आदि। अतः आज भी भारतीय संविधान में अन्तिम अनुच्छेद 395 तथा भाग 22 ही हैं। परन्तु यदि गणना की दृष्टि से देखा जाय तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 463 अनु. और 25 भाग हैं। ज्ञातव्य है कि संशोधन द्वारा संविधान में चार नये भाग (भाग 4 क, भाग- 9 क, भाग १ ख तथा भाग 14 क) जोड़े गये हैं तथा भाग 7 को निरसित (Repealed) किया गया है।

संविधान के 22-भाग | Samvidhan Ke Bhag

भारतीय संविधान के 22-भाग (Parts of Indian Constitution)

भाग विषय अनुच्छेद
भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र (The union its Territory) (अनुच्छेद 1-4)
भाग 2 नागरिकता (Citizenship) (अनुच्छेद 5-11)
भाग 3 मौलिक अधिकार (Fundamental Right) (अनुच्छेद 12 – 35)
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (Directive principles of state policy) (अनुच्छेद 36 – 51)
भाग 4क मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51क)
भाग 5 संघ (Union) (अनुच्छेद 52-151)
भाग 6 राज्य (State) (अनुच्छेद 152 -237)
भाग 7 संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित (अनु़चछेद 238)
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र (The Union Territories) (अनुच्छेद 239-242)
भाग 9 पंचायत (Panchayats) (अनुच्छेद 243- 243ण)
भाग 9क नगरपालिकाएँ (Municipalities) (अनुच्छेद 243त – 243य छ)
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (co-operative Society) (अनुच्छेद 244 – 244क)
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (अनुच्छेद 245 – 263)
भाग 12 वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद (अनुच्छेद 264 -300क)
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301 – 307)
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308 -323)
भाग 14क अधिकरण (Tribunals) (अनुच्छेद 323क – 323ख)
भाग 15 निर्वाचन (Elections) (अनुच्छेद 324 -329क)
भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध (अनुच्छेद 330- 342)
भाग 17 राजभाषा (Official language) (अनुच्छेद 343- 351)
भाग 18 आपात उपबन्ध (Emergency Provisions) (अनुच्छेद 352 – 360)
भाग 19 प्रकीर्ण (Miscellaneous) (अनुच्छेद 361 -367)
भाग 20 संविधान के संशोधन (अनुच्छेद 368)
भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध (अनुच्छेद 369 – 392)
भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (अनुच्छेद 393 – 395)

 

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संविधान में कितने भाग हैं?

आज भी भारतीय संविधान में भाग 22 ही हैं। परन्तु यदि गणना की दृष्टि से देखा जाय तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं।

संविधान के भाग क्या है?

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 तथा भाग 22 हैं।

भाग 4 में क्या है?

भाग 4-(अनुच्छेद 36 – 51) राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (Directive principles of state policy) का उल्लेख है।

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